क्राईम स्टोरी न्यूज़ सहारनपुर। नगर निगम सीमा में व्यवसाय करने वाले लोग जल्दी से जल्दी निगम से अपना लाइसेंस बनवा लें। 31 मार्च के बाद जुर्माना अदा करते हुए लाइसेंस बनवाना होगा। नगर निगम के बाइलॉज लाइसेंस अधीक्षक सुधीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनि अंतर्गत नगर निगम सीमा में कार्य करने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए बाईलाज लाइसेंस उपविधि के अंतर्गत लाइसेंस बनाए जाने का प्रावधान है। ये लाइसेंस निर्धारित दरों के अनुसार बनाया जाता है। सुधीर शर्मा ने बताया कि जो व्यापारीगण लाइसेंस की परिधि में आते हैं, उन्हें नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इसके उपरांत ही उन्हें निगम सीमा में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने बताया कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत कई लोगों द्वारा अभी तक लाइसेंस नहीं बनवाए गए हैं। बाइलॉल लाइसेंस अधीक्षक शर्मा ने ऐसे सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे नगर निगम में अपना आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर लें। आवेदन के साथ आधार कार्ड की छाया प्रति और पुरानी लाइसेंस की छाया प्रति लगानी होगी। उन्होंने बताया कि 31 मार्च के बाद लाइसेंस के लिए अर्थदण्ड जमा करवाते हुए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा।

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