हल्द्वानी।  रामनगर से पिछले साल लिया गया देसी घी का सैंपल खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में फेल हो गया। देसी घी असुरक्षित होने के साथ ही अधोमानक पाया गया। जांच रिपोर्ट के बाद खाद्य सरंक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग मुख्यालय ने डेयरी संचालक पर केस दायर करने की मंजूरी दी हैं। इस पर शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों ने सीजेएम कोर्ट में डेयरी संचालक के खिलाफ चार्टशीट दाखिल करवा दी है। जिला अभिहित अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि रामनगर के खताड़ी क्षेत्र से नवम्बर 2021 को देसी घी का सैंपल लिया गया था। फरवरी में लैब से घी की जांच रिपोर्ट मिली थी। घी असुरक्षित और अधोमानक मिला था। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने से पहले संबंधित डेयरी संचालक को अपील करने का मौका दिया गया था। लेकिन जब विभागीय टीम नोटिस देने रामनगर की संबंधित डेयरी में पहुंची तो संचालक गायब मिला। उसके बाद भी अपील न होने पर कानूनी कार्रवाई की मंजूरी को फाइल देहरादून मुख्यालय भेजा गया। और मंजूरी आने पर सीजेएम कोर्ट में केस दायर करवाया गया है। बताया खाद्य सामग्री असुरक्षित मिलने पर 6 महीने की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

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