क्राईम स्टोरी न्यूज़ हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी अपर जिला जज/एफटीएससी कोर्ट न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने रद कर दी है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 25 अप्रैल 2022 में कनखल क्षेत्र निवासी नाबालिग लापता हो गई थी। परिजनों के काफी तलाश करने के बाद आरोपी युवक के कब्जे से नाबालिग लड़की बरामद होने का आरोप है। पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई थी। जिस पर पीड़िता के परिजनों ने आरोपी युवक पर बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने व दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी राजू बुंदेला निवासी रंगिया मंडी, नन्हेड़ा थाना सदर अंबाला हरियाणा, हाल पता जगजीतपुर कनखल के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी राजू बुंदेला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जहा कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी रद कर दी है।