क्राइम स्टोरी न्यूज़ रुड़की। अपहरण के दोषी को कोर्ट ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर तीस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं भुगतने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 25 हजार रुपये प्रतिकर के तौर पर पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि 15 मई 2021 को कलियर थाना क्षेत्र से नाबालिग खेत पर जाने के लिए घर से निकली थी। लेकिन उसके बाद नाबालिग घर नहीं लौटी थी। परिजनों ने मंजीत पुत्र विनोद निवासी गांव जसवावाल थाना कलियर के खिलाफ अपहरण समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। कुछ समय बाद पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर मेडिकल परीक्षण के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। जबकि मंजीत को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश मौ. सुल्तान में मामले की सुनवाई की। सबूतों और गवाहों के मद्देनजर मंजीत को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। जबकि तीस हजार हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं भुगतने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।