क्राईम स्टोरी न्यूज़ हरिद्वार – जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट कर्मेन्द्र सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में जानकारी देते हुए बताया कि ऐंसे पद एवं स्थान जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की मृत्यु, त्याग पत्र, अथवा नामांकन न होने व अन्य कारणों से रिक्त हुए हैं तथा जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन शीघ्र कराये जाने हेतु अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने बताया कि जनपद हरिद्वार के उप निर्वाचन से सम्बन्धित क्षेत्रों में 15 मई से 31 मई का मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि इन रिक्त पदो के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी, निर्वाचन प्रतीक चिन्ह आवंटित करने का कार्य एवं मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय (विकासखण्ड स्तर) पर की जायेगी।
