शिमला। हिमाचल सरकार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3.73 लाख महिलाओं का 7.62 करोड़ रुपये सामाजिक सुरक्षा बीमा प्रीमियम सरकार भरेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 2,08,452 और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1,65,301 महिलाओं को चुनावी वर्ष में प्रदेश सरकार की ओर से किए गए इस विशेष प्रावधान का लाभ मिलेगा। गुरुवार को राजधानी शिमला में हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 164वीं बैठक में इस बाबत आंकड़े जारी किए गए। बैठक की अध्यक्षता यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक इशरक अली खान और प्रदेश के वित्त सचिव अक्षय सूद ने की।
उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों के सुरक्षा बीमा में 2,08,452 महिलाओं के 20 रुपये प्रति व्यक्ति एवं जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 1,65,301 के 436 रुपये प्रति व्यक्ति लाभार्थियों के फार्म एकत्रित किए गए हैं। सुरक्षा बीमा का लाभ 50 वर्ष की आयु और जीवन ज्योति योजना का लाभ 70 वर्ष तक की महिलाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में स्वयं सहायता समूहों को चार प्रतिशत की दर से अधिकतम 20 लाख रुपये तक का कर्ज भी मिलेगा। पहले यह सुविधा सिर्फ शिमला, कांगड़ा, ऊना और मंडी जिले में थी। अब शेष 8 जिलों मैं भी इसका लाभ दिया जाएगा