क्राईम स्टोरी न्यूज़ हरिद्वार मानसिंह। जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में हो रहे प्रयोग को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला पूर्ति अधिकारी को सख्त हिदायत दी है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों में निरंतर छापेमारी की कार्यवाही करते हुए,जिन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जाता है उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने अवगत कराया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में एवं भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्राकृतिक गैस आदेश 2026 के अनुपालन में जनपद के विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की कार्यवाही की गयी। जिसमें दिनांक 15-03-2026 को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं पूर्ति निरीक्षकों द्वारा जनपद के विभिन्न होटलों, ढाबों एवं रेस्टोरंट सहित कुल 15 व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की कार्यवाही करते हुए 10 घरेलू गैस सिलेण्डर कब्जे में लिये गये। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक गैस, एल०पी०जी० या सी०एन०जी० के अनुश्रवण हेतु जनपद की 41 गैस एजेन्सीवार 41 नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं, जिनके द्वारा नियमित रूप से गैस एजेंसी का निरीक्षण कर अनुश्रवण किया जा रहा है।

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