क्राईम स्टोरी न्यूज़ रुड़की। रुड़की गांव से किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को अपर जिला जज/पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ओर कहा अर्थदंड अदा ना करने पर पांच साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ता विवेक कुश ने बताया कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में दिसंबर 2023 को एक युवक गांव की ही एक किशोरी को बाइक पर बैठाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने छानबीन की और किशोरी को बरामद करते हुए आरोपित शुभम को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पोक्सो अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज रमेश सिंह की कोर्ट ने आरोपित शुभम को दोषी पाया।कोर्ट ने दोषी शुभम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर पांच साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ओर कहा कि साथ ही जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी।
